उत्तर प्रदेशराज्य

मनी लॉन्ड्रिंग मामले अतीक अहमद के बेटे उमर को जमानत, पर नहीं मिलेगी राहत; जेल में ही रहेंगे

अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से पैसों के लेन-देन में देवरिया जेल में ले जाकर हुई मारपीट के केस में जमानत मिल गई है. इस मामले को लेकर ईडी ने उस पर मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया था. हालांकि, अभी उमर जेल में ही रहेगा. क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है.

लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट  ने गुरुवार को ईडी के द्वारा दर्ज पीएमएलए एक्ट के केस में उमर को जमानत दे दी. गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच मोहम्मद उमर को लखनऊ जेल से लाया गया था.इस मामले में जमानत के बाद भी वह जेल में रहेगा. क्योंकि उस पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. जिसमें उसे जमानत नहीं मिली है.

इधर, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद का शूटर गुड्डू मुस्लिम फरार है. पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर इनाम घोषित कर रखा है. लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका है. ऐसे में अब पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के साथ-साथ अरमान और साबिर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है.

उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की दिनदहाड़े हुई हत्या में आरोपित गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है. तीनों अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित है. ये तीनों प्रयागराज हत्याकांड के बाद से ही लगभग डेढ़ साल से फरार हैं. उनके खिलाफ पूर्व में कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है.

आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन समेत अतीक अहमद के परिवार की तीन महिलाएं भी आरोपी हैं. उनकी  तलाश भी जारी है. इनमें अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी और अतीक-अशरफ की बहन आयशा नूरी शामिल हैं. तीनों हत्याकांड के बाद से फरार हैं. मामले में जेल में निरुद्ध आरोपियों में अतीक के दो बेटे उमर व अली भी शामिल हैं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button