इक्कीस साल पुराने 87 करोड़ के सरकारी राशन घोटाले के मामलें में भाजपा सहित 11 आरोपियों हुए दोषी करार

मन्दसौर:-सरकारी राशन घोटाले के मामले में मंदसौर के भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित नेता कुल 11 आरोपियों को न्यायालय ने पुरुष तथा महिला आरोपियों को सजा तथा जुर्माने से दंडित किया है
सहकारी राशन में 87 करोड़ के गेहूं घोटाले में आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2002 का है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और महिलाओं को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आरोपियों को साढ़े चार-चार लाख जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार माननीय विशेष न्यायधीश महोदय भ्र०नि०अधि० श्री किशोर कुमार गेहलोत सा० मंदसौर द्वारा आरोपीगण (01) राजेन्द्र सिंह गौतम पिता शंकरसिंह गौतम उम्र 68 साल नि० हाउसिंग कालोनी मंदसौर तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (02) मेहमूद पिता इब्राहिम मंसूरी उम्र 66 साल नि० चौधरी कालोनी मंदसौर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (03) रामचन्द्र दरक पिता शांतिसागर उम्र 65 साल नि० नईआबादी मंदसौर (04) नजमा पति लियाकत हुसैन उम्र 52 साल नि० इंद्रा कालोनी मंदसौर (05) शीला देवी पति रविन्द्र शर्मा उम्र 62 साल नि० जनता कालोनी मंदसौर (06) रमादेवी पति महेन्द्रसिंह राठौर उम्र 50 साल नि० चंदरपुरा मंदसौर (07) राखी पति धर्मेन्द्रसिंह राठौड उम्र 48साल नि० चंदरपुरा मंदसौर (08) मालती देवी पति गोपाल सोनी उम्र 64 साल नि0 जीवागंज मंदसौर (09) योगेश देवी पति राजेन्द्रसिंह गौतम उम्र 66साल नि० हाउसिंग कालोनी मंदसौर (10) हेमा पति हेमंत कुमार हिंगड उम्र 57 साल नि0 जनकुपुरा मंदसौर (11) हेमंत पिता मिश्रीलाल हिंगड उम्र 60 साल नि० जनकुपुरा मंदसौर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री गेंहू आदि को चोरी छुपे खुले बाजार में बेंचने का दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपीगण जिसमें पुरूष आरोपीगण को 5-5 वर्ष व महिला आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक आरोपीगण को 4,51,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।