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अब अगर देर की तो अच्छा नहीं होगा… जजों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुना दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर मामले को लेकर केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगा दी। कोर्ट ने कॉलेजियम की ओर से सुझाए हाई कोर्ट के जजों के तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा ‘प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है, जो सुखद नहीं होगी।’ न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा, हमें कोई स्टैंड न लेने दें जो बहुत असुविधाजनक होगा। कोर्ट ने कहा, न्यायाधीशों के तबादले को लंबित रखा जाना एक गंभीर मुद्दा है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि ट्रांसफर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने एजी को बताया कि कभी-कभी सरकार इसे रातोंरात करती है और कभी-कभी इसमें अधिक समय लगता है, इसमें एकरूपता नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर भी लंबित हैं।

‘हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न करें’

पीठ ने मौखिक रूप से एजी से कहा, हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा। हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न करें। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा, ऐसा होता रहा है! लेकिन ऐसा कब होगा? चीजें सालों से नहीं हो रही हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित पई ने कहा कि कोर्ट पर बाहर से हमला किया जा रहा है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हम इसके अभ्यस्त हैं। निश्चिंत रहें कि यह हमें परेशान नहीं करता है। यह अधिकारियों को पता है कि कहां जाना है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की।

एजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। 13 दिसंबर, 2022 को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिथल, संजय करोल, पी.वी. संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की थी। 31 जनवरी को, कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की।

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