एमपी:सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद एक्शन मुड़ में प्रशासन,मन्दिर- मस्जिदों से उतरे लाउडस्पीकर,खुले में व्याप्त मांस मछली की दुकानें हटाई

मन्दसौर:-एमपी के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के निर्देश के बाद मन्दसौर में मंदिर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं मन्दसौर पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं. मन्दसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि सभी तहसील, थाने, अनुभाग और सब डिवीजन लेवल पर धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई है उसमें हमको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ किस प्रकार से काम करना है किस प्रकार से परमिशन लेना है. अगर वह मानकों में नहीं है तो क्या कार्रवाई की जाना है इस बारे में बातचीत की गई।
मापदंड तय किए गए हैं. उसके अनुरूप शहर में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एक अच्छी बात यह है कि इसमें अगर किसी को भी कार्यक्रम करना है तो वह अनुमति लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का समय सीमा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि मोहन यादव सरकार का पहला ही आदेश प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाना और खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का था. इसके बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई चालू हो गई।
ममन्दसौर जिले में शासन के जो आदेश है खासकर ध्वनि विस्तारक के यंत्रों को लेकर सभी तहसील, थाने, अनुभागों और सबडिवीजन लेवल पर बैठक पर धर्म गुरुओं के साथ ली गई थी. उनको भी जो शासन की मंशा थी और एनजीटी के डायरेक्शन थे खासकर की किस प्रकार से हमको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ काम करना है कैसे परमिशन लेनी है. यदि अगर वह मानको में नहीं है तो उन पर क्या कार्रवाई की जानी है. उसको लेकर एक बैठक ली गई थी कल. उन बैठकों के बाद स्वेच्छा से जो मापदंड तय किए गए थे उसी के अनुरूप कार्रवाई शुरू की है. इसमें समय सीमा रहती है
CM मोहन यादव का एक ही दिन में दूसरा बड़ा एक्शन, मांस की दुकानों पर भी चला दिया बुलडोजर
खास अनुमति लेकर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर पाएंगे
खासकर अनुमति लोग ले सकते हैं किसी को भी अगर कार्यक्रम करना है तो उसे अनुमति के पश्चात ही ध्वनि विस्तार के यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह जो अनुमतियां है वह भी सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुंचना शुरू हो गई है. अगले 72 घंटे के अंदर जो भी नियमों का पालन नहीं करता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जो परिपत्र है उसमें समय सीमा भी दी गई है. समय सीमा के अतिरिक्त यह भी कहा गया है की. अनुमति के लिए वह अप्लाई कर सकते हैं जो भी सक्षम अधिकारी है, क्योंकि शासन की मंशा है कि जो समय सीमा है. उसके अनुरूप कार्रवाई करनी है तो पहले समन्वय बैठक हुई और समन्वय बैठक के पश्चात जो भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते उन पर कार्रवाई होगी.
शाजापुर में बड़ी कार्रवाई
शाजापुर शहर के धार्मिक स्थलों से हटायी गये लाडस्पीकर मध्य्प्रदेश के CM यादव यादव के आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया और शहर के सभी धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हाटने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. शहर की चार बहन मजीद से हटाई चिलम सुबह प्रशासन ने बैठक बुलाकर सभी धर्म गुरु को आदेश दिया था, कि बिना अनुमति के लगे लाडस्पीकर को तुरंत हटाया जाएगा.