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बांदा,खनिज विभाग की जांच मे भी अवैध खनन,17,08,200 /- का जुर्माना लगाया।

कनवारा बालू खण्ड 5 सहित अन्य खण्डो पर भी हुई थीं कार्यवाही।

बांदा- जिलाधिकारी,बांदा द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में खनिज अधिकारी बांदा व उप जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 15.11.2023 को संयुक्त रूप से अर्चिशा माइन्स प्रा०लि० पता- 1019 नौरंग हाउस 21 के०जी० मार्ग,नई दिल्ली के निदेशक योगेश सिंह कुशवाहा पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह कुशवाह निवासी बी डी० नगर भिन्ड मार्ग, ग्वालियर ( म०प्र०) के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील स्थित ग्राम कनवारा के गाटा सं0-431 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा हे0 भूक्षेत्र में बालू / मोरम के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की औचक जांच जिसमें पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्ग ई0 एम0 एम0-11 के सापेक्ष 1898 घन मी० बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन,किया गया है। उपरोक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुये खनन पट्टे में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित करते हुये पट्टाधारक को राजस्व की 17,08,200 /- जमा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

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