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राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना नोटिस, निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ा मामला

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के खिलाफ अवमानना ​​​​नियम जारी करने का आदेश दिया। राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हुए थे।
अदालत ने निर्देश दिया, ‘हमारा स्पष्ट मानना ​​है कि इस अदालत के आदेश और निर्देश का जान- बूझकर उल्लंघन किया गया है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय अवमानना ​​नियम- 1975 के नियम- 19 के संदर्भ में प्रतिवादी अवमाननाकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग को ‘एनआईएसआई’ नियम जारी करने का सही मामला है।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी को अवमानना ​​​​नियम जारी किया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अदालत के 15 जून के आदेश का जान-बूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना ​​याचिका दायर की थी। इसमें एसईसी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य के सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया गया था।

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