बूचड़खानों को पर्यावरण मंजूरी के दायरे में लाने के लिए दो महीने में हो फैसला…. NGT का केंद्र सरकार को निर्देश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सभी बूचड़खानों को पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया कि मंत्रालय द्वारा मामले पर गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बावजूद बूचड़खानों की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन और उपाय करने के लिए पर्यावरण नियामक ढांचे अपर्याप्त हैं।
पीठ ने कहा कि समिति ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी, जिसमें सभी बूचड़खानों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल थी। मंत्रालय को 31 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए एनजीटी ने मामले को 14 सितंबर को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।