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सपा के पूर्व विधायक आरिफ हाशमी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 8.24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

लखनऊ: बरलरामपुर के उतरौला विधानसभा से पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी सलमा की 21 संपत्तियों को प्रवतन निदेशालय (ED) की लखनऊ टीम ने मंगलवार को जब्त कर लिया. लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 8.24 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ये कार्रवाई ईडी ने पीएमएलए एक्ट 2002 के अंतर्गत की है. जब्त हुई संपत्तियों में आवासीय, कृषि और कमॉर्शियल भूमि शामिल हैं. ईडी ने X पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की पुष्टि की है.

ईडी ने सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनके भाइयों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस की तरफ से आईपीसी 1860 और अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है. पूर्व विधायक को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक आरिफ अवैध अतिक्रमण और जमीन पर कब्जा करने में शामिल रहा है. जांच के बाद पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी और अन्य के खिलाफ अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराध स्थापित करते हुए कई आरोप पत्र भी दायर किए थे. ईडी की जांच से पता चला कि आरिफ अनवर हाशमी साल 1984 से अवैध अतिक्रमण और जमीन हड़पने के अपराधों में शामिल है. ईडी की जांच में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, अवैध लाभ के लिए भूमि की प्रकृति को बदलने के लिए ग्राम पंचायतों का उपयोग करने के कई उदाहरण भी सामने आए. दूसरों के साथ मिलीभगत करके और अतिक्रमित संपत्तियों पर व्यवसाय, कॉलेज चलाकर भारी अवैध धन कमाना शामिल है.

जांच में पता चला कि कुर्क की गई संपत्तियां गलत तरीके से अर्जित की गई हैं. आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा की आय ज्ञात स्रोतों से काफी ज्यादा है. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 29 जुलाई 2023 में भी भी लखनऊ स्थित 1 करोड़ 20 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई थी. इसके अलावा भी कई संपत्तियों को पुलिस पहले भी कुर्क कर चुकी है.

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