Uttarakhand: प्रदेश में 23 ये 27 प्रतिशत महंगी होगी बिजली, अगले साल एक अप्रैल 2024 से लागू होंगी नई दरें

उत्तराखंड में अगले साल से बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बोर्ड बैठक के दौरान बिजली दरें 23 से 27 फीसदी तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी. इस फैसले के बाद यूपीसीएल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को दर समायोजन के लिए याचिका दायर करेगा।
संशोधित बिजली दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। शनिवार को ऊर्जा भवन में बोर्ड बैठक का आयोजन अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एवं निगम अध्यक्ष राधा रतूड़ी कीउपस्थिति में किया गया।
इस बैठक के दौरान बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना पर विचार करने का प्रस्ताव रखा गया. यूपीसीएल ने बड़ी वित्तीय देनदारी और सेंट्रल पूल, एसजेवीएनएल, यूजेवीएनएल, टीएचडीसी, एनटीपीसी से महंगी बिजली खरीदने के संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत किया, जिसके बाद बिजली दरें बढ़ाने पर विचार किया गया।
यूपीसीएल को हो रहा है 1281 करोड़ का नुकसान
बिजली खरीदने और राज्य की मांग को पूरा करने के लिए यूपीसीएल को 1281 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिएअगले साल से बिजली दरों में 23 से 27 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है।
इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक के दौरान मंजूरी दे दी गई है, जहां यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार और कई अन्य निदेशक मौजूद थे.
गहन चर्चा के बाद, यूपीसीएल विद्युत नियामक जनसुनवाई आयोग को एक याचिका प्रस्तुत करेगा, जो सार्वजनिक सुनवाई के बाद बिजली टैरिफ पर निर्णय लेगा।
अन्य राज्यों में भी होगी बिजली दरों में बढ़ोतरी
गौरतलब है कि कई राज्यों ने टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे हैं। बिजली की उच्च लागत के परिणामस्वरूप, कई राज्यों ने टैरिफ दरें बढ़ाने के प्रस्ताव रखे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल ने 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जबकि झारखंड ने 44 प्रतिशत वृद्धि, दिल्ली ने 30 प्रतिशत वृद्धि और उत्तर प्रदेश ने अपने संबंधित विद्युत नियामक आयोगों को 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
उत्तराखंड में लगभग 2.7 मिलियन उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। घरेलू और वाणिज्यिक दोनों कनेक्शनों के लिए टैरिफ दरों में 23 से 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग एक सार्वजनिक सुनवाई के बाद टैरिफ दरें लागू करेगा।।