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वित्त मंत्री जी, ऐसा करेंगे तो कैसे बढ़ेगा देश का टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी सेक्टर

नई दिल्ली: वर्ष 2022 के बजट (Budget 2022) में केंद्र सरकार ने आयकर कानून (Income Tax Act) में एक नई धारा 194आर की शुरुआत की थी। जिसके तहत "व्यवसाय या पेशे के संबंध में अनुलाभ (Benefit or Perquisite) पर कर की कटौती" का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान एक जुलाई, 2022 से लागू हो गया है। इस नई धारा के अनुसार, कोई व्यक्ति या कारपोरेट इकाई, अपने स्टेकहोल्डर्स को कोई लाभ या अनुलाभ any benefit or perquisite उपलब्ध कराता है तो उसे 10 फीसदी का टीडीएस भरना होगा। इसके दायरे में माइस टूरिज्म (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) भी आ गया है। इंडियन डयरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का कहना है कि इस बजट में कारपोरेट जगत को इस प्रावधान से छूट मिलनी चाहिए।


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