नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि उसके नागरिकों के जीवन और संपत्ति की हर समय सुरक्षा हो। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने हरियाणा के झज्जर की एक अदालत में लंबित एक आपराधिक मामले को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला करते हुए यह टिप्पणी की।ट्रांसफर याचिका झज्जर के 38 लोगों की तरफ से दायर की गई है, जिनकी संपत्तियों को 2016 के आंदोलन के दौरान जाट समुदाय के सदस्यों द्वारा कथित रूप से तोड़ दिया गया था। यह आंदोलन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर किया गया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस आंदोलन के दौरान जाट समुदाय के सदस्यों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। आरोप है कि उनके घरों, गोदामों और अन्य सामान को आग लगा दी गई, जिससे भारी अपूरणीय क्षति हुई।