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सुप्रीम कोर्ट से ‘काली’ की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई को राहत, नहीं होगी सख्त कार्रवाई

फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई हाल में ही विवादों में रही थीं। उनकी फिल्म ‘काली’ के पोस्टर पर खूब बवाल मचा था। इस पोस्टर में देवी को सिगरेट पीते दिखाया था। इसी को लेकर तमाम लोगों ने विरोध जताया था कि हिंदू देवी का अपमान किया गया है। इस मामले में डायरेक्टर के खिलाफ कई अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पिछले हफ्ते लीना मणिमेकलाई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि इन एफआईआर को रद्द किया जाए। अब लीना मणिमेकलाई को राहत मिली है।

अब जाकर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई (Leena Manimekalai) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ देवी काली से जुड़ी उनकी फिल्म के पोस्टर के विवाद मामले में दर्ज अलग-अलग मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। काली फिल्म (Kaali Poster) के पोस्टर को लेकर लीना के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में केस दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई‌ वाली बेंच ने लीना की याचिका पर केंद्र, दिल्ली, यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में याची ने कहा था कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। पीठ के सामने यह भी तथ्य लाया गया है कि लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याची की अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्यों को नोटिस जारी कर कहा है कि लीना के खिलाफ दर्ज केस मे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। लीना की ओर से सीनियर एडवोकेट कामिनी जयसवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता लीना का इरादा किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि वह नोटिस जारी करने की इच्छा रखते हैं ताकि कानून के तहत सभी केस एक जगह किया जा सके।

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