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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवादः सुप्रीम कोर्ट ने मानी हिन्दू पक्ष की मांग, सारे पेंडिंग केस हाईकोर्ट भेजने पर 3 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्जिद विवाद मामले पर सारे लंबित मामलों को हाईकोर्ट (High Court) ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तैयार हो गया है. अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी. अदालत ने हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग मान ली है.  हिन्दू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर मामले पर फैसला ले.

मथुरा की जिला अदालत मे लंबित सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.  हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आखिरी बार ये मामला 21 जुलाई को सुना गया था.  सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है.  जस्टिस संजय किशन कौन ने कहा कि हमने इस मामले में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है. हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करता रह सकता है.  हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

गौरतलब है कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था. ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है. उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी थी.  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मथुरा के दिवानी न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. दिवानी न्यायाधीश ने मुकदमे की विचारणीयता पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था और मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह मांग की थी.

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