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पाकिस्तान: इमरान खान को अब जेल में मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधा, अदालत ने दिया अदियाला जेल में ट्रांसफर का आदेश

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी शहर में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का सोमवार को आदेश दिया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने यह जानकारी दी। पीटीआई ने अगस्त में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) में याचिका दायर कर खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जहां ‘ए’ श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्टी ने कहा कि IHC ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया।

पार्टी ने कहा, “आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।” खान (70) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से अटक जेल में रखा गया है। आईएचसी ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन ‘सिफर’ (गुप्त राजनयिक दस्तावेज) लीक होने के मामले में वह अब भी अटक जेल में हैं।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने 13 सितंबर को ‘सिफर’ मामले में खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी। खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने वाली इस्लामाबाद की निचली अदालत ने अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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