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Sambalpur: भूमि विवाद में ट्रिपल मर्डर के दोनों आरोपी दोषी करार

संबलपुर / बामड़ा: ओडिशा में करीब तीन वर्ष पहले, संबलपुर जिले के महुलपाली थाना अंतर्गत लपड़ा गांव में घटित ट्रिपल मर्डर मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद, बुधवार के अपराह्न, कुचिंडा अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजकिशोर लेंका ने इस वारदात के आरोपित पिता नवीन देहुरी और पुत्र हेमानंद देहुरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने पिता नवीन को फांसी और पुत्र हेमानंद को सश्रम उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। बताया गया है कि भूमि विवाद को लेकर यह हत्या की घटना हुई थी।

क्या था पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के महुलपाली थाना अंतर्गत लपडा गांव के दो पड़ोसी गिरिधारी साहू और नवीन देहुरी के बीच एक भूमि को लेकर विवाद था और दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था।

बीते 21अक्टूबर 2020 के दिन, इसी झगड़े को लेकर नवीन देहुरी अपने पुत्र हेमानंद देहुरी को साथ लेकर गिरिधारी साहू के घर पहुंचा और उसके घर के बाहर नवीन की पत्नी सावित्री साहू और सास पिरोबती बेहेरा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।

इसके बाद गांव से थोड़ी दूर खेत में काम कर रहे गिरीधारी साहू के पास पहुंचा और उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। उसके इस कांड में पुत्र हेमानंद ने भी साथ दिया था।

20 गवाहों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई

इस ट्रिपल मर्डर की सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 गवाहों और पुलिस द्वारा आरोपित पिता नवीन और पुत्र हेमानंद के खिलाफ जुटाए गए।

इन्हीं सबूतों के आधार पर पिता नवीन देहुरी को फांसी और पुत्र हेमानंद देहुरी को सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता आरके नायक कर रहे थे।

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