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SC के फैसले का B.Ed वालों पर क्या होगा असर?

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने या स्थगित करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष अतुल प्रसाद का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीएल-ईडी योग्यता वाले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस फैसले के अनुसार अब वे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं हैं।

बिहार में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के मन में अनिश्चितता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में नौकरी के इच्छुक उन उम्मीदवारों के मन में अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिन्होंने 1.70 लाख शिक्षकों की नौकरी की भर्ती के लिए फॉर्म भरा है, जिसकी परीक्षा 24 से 27 अगस्त तक होनी है।

दरअसल, बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के लिए काफी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। इन पदों पर अधिकांश बीएड डिग्री उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है।

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा, “फिलहाल, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर न तो कोई रोक है और न ही इस पर रोक लगाने की कोई योजना है।”

एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए नोटिफिकेशन

बता दें कि बीपीएससी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में त्रुटियों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। पाया गया था कि एडमिट कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर का मिलान न होने जैसी त्रुटियां मिल रही हैं। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से 18 से 20 अगस्त तक ऐसी त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा है।आयोग इसके लिए वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराएगा।

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