उत्तर प्रदेश

Banda -चकबन्दी कार्यों में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों ?

भ्रष्ट चकबंदी विभाग की स्थलीय/अभिलेखीय प्रमाण क्रमशः बिंदुवार प्रस्तुत:- बलराम तिवारी (मंडलाध्यक्ष)

Banda -भ्रष्ट चकबंदी विभाग की स्थलीय/अभिलेखीय प्रमाण क्रमशः बिंदुवार प्रस्तुत:- बलराम तिवारी (मंडलाध्यक्ष)

लेखपाल प्रेम ने ठगी करते हुये रामेश्वर पुत्र गढुवा से भूमि का रजिस्ट्री/बैनामा कराया:- महेंद्र त्रिपाठी (जिलाध्यक्ष,बांदा)

दलाल रामखेलावन SOC ऑफिस के बगल मे कार्य करता है अब सीओ कार्यालय मे ?:- रोहित द्विवेदी,(सदर तहoअध्यक्ष)

ब्यूरो एन के मिश्र 

बांदा – आज दिनांक 27सितंबर 2024 को भारतीय किसान यूनियन अराo बांदा इकाई के पदाधिकारियों/सदस्यों ने मंडलायुक्त से भेंट कर लिखित ज्ञापन के माध्यम से जनपद में अनवरत चल रही चकबंदी विभाग की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को आधार बनाते हुए जितनी भी असंवैधानिक गतिविधि की गई और पीड़ित किसानों का शोषण कर लाभ अर्जित किया गया है, उस अनियमितता का स्थलीय सत्यापन एवं प्रमाणीकरण बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है, साथ ही तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग की गई है।

चकबन्दी ग्राम सिलेहटा, बहिंगा, खप्टिहा खुर्द जनपद बांदा में व्यापक अभिलेखीय व स्थलीय अनियमितता की गयी है :—–

1. लेखपाल प्रेम ने कार्यरत क्षेत्र हटेटी पुरवा मे बिना विभागीय परमीशन के अपनी पत्नी गीता के नाम गाटा संख्या-1056, 1057, 1058, 1059 रकबा 0.735 हे0 गुप्त समझौते से ठगी करते हुये रामेश्वर पुत्र गढुवा से रजिस्ट्री संख्या 11139 दिंनाक 30.10. 2020 को बैनाम लिया। लेखपाल प्रेमचन्द ने सिलेहटा में फर्जी चक सीमांकन व कब्जा परिवर्तन टीम का सदस्य था। कूटरचित आकार पत्र-35 फर्जी तैयार किया। वितरण भी दर्शाया गया। गाटा संख्या 509 ग्राम समाज की भूमि बेंचन मे भी संलिप्तता है। एस०ओ०सी० चित्रकूट की जांच में भी दोषी पाया गया एवं ग्राम खप्टिहा खुर्द में भी अंश निर्धारण पेड़, तालाब आदि के चिन्हांकन अवैध धन वसूली में संलिप्त था। निलम्बन की कार्यवाही की जाये।

2. चकबन्दी आयुक्त के पत्रांक संख्या-189/ प0सा0-49/23 दिनांक 10.11.2023 के आदेश पर एस०ओ०सी० चित्रकूट की जांच पत्रांक संख्या-2261/ एस0टी0/2023-24 दिनांक 29.01.2024को प्रेषित आख्या पर दोषी लेखपाल-प्रेमचन्द, कानूनगो-मुन्नालाल के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

3. डी०डी०सी० के पेशकार रामचन्द निर्धारित पटल परिवर्तन की अवधि से अधिक दिनो से कार्यरत है। मइयादीन आदि बनाम राजाभइया की अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना मांगपत्र भेजकर अवर न्यायालय से पत्रावली तलब कर ली थी,तथा दायरा तिथि से पूर्व दिनांक में वाद स्वीकार किया व शासन के आदेश के विरूद्ध 22 माह अवर न्यायालय की पत्रावली रखकर कार्य मे बाधा उत्पन्न की। निलम्बित किया जाये।

4. एस0ओ0सी0 के पेशकार सुरेश कुमार 6 वर्षों से एक ही पटल पर कार्यरत है 3 वर्षों मे पटल बदलने का प्रावधान है लेकिन एस०ओ० सी० का विशेष कृपा पात्र है बल्कि शासनादेश स्थानान्तरण नीति 30 जून की अवधि के विपरीत पत्रांक 2549 दिनांक 19.07.2024 को 3 कर्मियों को स्थानान्तरण किया गया, लेकिन पेशकार का स्थानान्तण नहीं किया गया। मुख्यालय से हटाया जाये।

5. सभी आदेशों को दरकिनार कर दलाल प्राइवेट व्यक्ति रामखेलावन एस०ओ०सी० ऑफिस के बगल मे कार्य करता है अब सीओ कार्यालय मे ।

6. गाटा संख्या- 509 ग्राम समाज की लाखो की मिट्टी बेंच ली गयी। नायब अजय कुमार व लेखपाल की संलिप्तता एस०ओ०सी० का संरक्षण है। आयुक्त के पत्रांक संख्या-1641 दिनांक 16.03.2024 को सुरक्षित रखने का आदेश है।

7. स०च०अधिकारी बांदा अजय कुमार ने बिना चकों की नाप कब्जा परिवर्तन के फर्जी सन्दर्भों की सुनवाई शुरू कर सैकड़ों सन्दर्भों को स्वयं लिख सुन डाले, जिससे चकों की आकृति बदली और आवंटित गाटों का रकबा बिना कृषकों की सहमति के कम ज्यादा किया। गाटा संख्या-152 जो पड़ताल तरमीम मालियत चक नक्शा आधार वर्ष खतौनी आधार नक्शा तथा मौके पर तालाब नहीं/ लिपिकीय त्रुटि से दर्शाये गये गाटा सं0 1356 में दर्ज तालाब के अधार पर दिनांक 12.04.2024 को रामपाल के फर्जी हस्ताक्षर सहमति के स्वयं बनाकर खारिज कर दिया। जबकि गाटा सं0 9 में खतौनी खसरे,आधार वर्ष आधार नक्शा स्थल पर गवाइन नदी बहती है उस पर आंख मूंद ली। गांधी जी देखकर बंटवारे लम्बित है। धारा 52 की तैयारी पूर्णता की ओर अग्रसर है।

8. रामविलास आजाद स०च० अधिकारी पैलानी ने सिलेहटा की फर्जी जांच सीमांकन व कब्जा परिवर्तन की घोषणा की जबकि 40 प्रतिशत जमीन पर मूल जोत पर काबिज हैं। ग्राम खप्टिहा खुर्द में बिनिमय अनपात चक निर्माण में व्यापक गड़बड़ी की,जिससे ग्राम 6 (1) हो रहा है।

9. स०च० अधिकारी नीरज ने ग्राम बहिंगा में अंश निर्धारण बिनमय अनुपात चक निर्माण, सहखाते,तालाब,बगीचे,मकानों के हिस्सा मे व्यापक गड़बड़ी की, जिससे ग्राम- 6 (1) होने की स्थिति में है। कार्यवाही की जाये। कानूनगो छोटेलाल ने बहिंगा में वरासत विजयकरन, रामप्रसाद,रामसजीवन आदि की दर्ज नहीं की।

10. आदेशों की अमल दरामदी नहीं की जाती जैसे 16.04.2224 का आदेश ।

11. पुष्टीकृत नक्शे मे प्राप्त रकबा कम किया जा रहा है। चक नक्शे मे मूल गाटों का रकबा कम किया गया है इसकी जांच की जाये। अन्यथा नक्शा दुरूस्ती के विवादों की बाढ़ खड़ी होगी।

12. 77 अचक गाटों में 18 जनवरी 2023 को मालियत लगायी गयी थी। सीओ० न्यायालय ऑनलाइन है लेकिन यह आदेश आज तक अपलोड नहीं है।

13. ग्राम सिलेहटा में मृतकों की वरासत शिवदास,शिवनाथ,संतशरण तथा खप्टिहा खुर्द में दर्ज नहीं की गयी।

14. ग्राम बहिंगा व खप्टिहा खुर्द की ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जानलेवा चकबन्दी के विरोध में फार्म भरे कि 6 (1) कर दिया जाये व सिलेहटा की अब तक चली फर्जी कार्यवाही निरस्त कर धारा 4 (2) से शुरू की जाये।

15. एस०ओ०सी० की संलिप्तता व संरक्षण भ्रष्टचार को है। निदेशालय व मुख्यमंत्री की डी०एम० बांदा की प्राप्त जांचों में लीपापोती की गयी है इनके रहते न किसान हित है और न विभाग का। इसलिये एस0ओ0सी0 को हटाया जाये। अस्तु निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

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