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बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: बिलकिस बानो गैंगरेप केस (Bilkis Bano Case) में 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। 18 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषियों की रिहाई के आधार वाले दस्तावेजों को लेकर सवाल किया था । कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषियों की सजा में छूट संबंधी फाइल को अगली तारीख पर पेश करने को कहा। यह याचिका बिलकिस बानो की तरफ से दाखिल की गई है।


पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा फाइलें पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस मामले में दोषियों को छूट देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निस्तारण के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट ने सभी दोषियों से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले 28 मार्च को गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुड़े तमाम फाइलें पेश करने को कहा था।

सुनवाई में गुजरात सरकार की ओर से फाइलें नहीं दिखाने पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार दोषियों को छोड़ने का कारण बताए। 11 दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में दोषियों की रिहाई के आधार वाले दस्तावेजों को लेकर सवाल किया था।

पिछले साल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिलकिस बानो केस के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इसके बाद बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी।

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