अब नहीं चलेगा म्यूचुअल फंड में फर्जीवाड़ा, खत्म होगी इनसाइडर ट्रेडिंग, आ गया नया नियम

नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की खरीद-बिक्री भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) के दायरे में होगी। सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद-बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग रेग्युलेशंस के दायरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। इस समय इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियम सिर्फ लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटी के मामले में और लिस्ट होने के लिए प्रस्तावित कंपनियों पर लागू होते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सिक्योरिटी की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin Templeton) प्रकरण के बाद आया है। इसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 डेट स्कीम्स पर रोक लगाए जाने से पहले उन स्कीम्स में अपनी हिस्सेदारी को भुनाया था।
24 नवंबर से प्रभावी है नया नियम
असेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपनी एमएफ योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा। इसके अलावा एएमसी का अनुपालन अधिकारी क्लोजिंग टाइम निर्धारित करेगा और इस दौरान नॉमिनेटेड व्यक्ति एमएफ यूनिट्स में लेनदेन नहीं कर सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में संशोधन 24 नवंबर से प्रभावी है।