राष्ट्रीय लोक अदालत के तीव्रता पूर्ण प्रचार-प्रसार के निर्देश,नगर भ्रमण में प्रचार वाहन को दिखायी हरी झण्डी :-डा० बब्बू सारंग अध्यक्ष / ज़िला जज बांदा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद,किरायेदारी वाद,आयकर,बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद,उत्तराधिकार वाद,पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवाद व अन्य को प्राथमिकता में रखा गया है।

बांदा – आज दिनांक 22अगस्त को बांदा में,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण- नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ एवं माननीय जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बांदा के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 09 सितम्बर, 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आज दिनांक 22.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे जिला जज / अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बांदा डा० बब्बू सारंग जी द्वारा प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर नगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर कमलेश दुबे,अध्यक्ष-स्थायी लोक अदालत-बांदा,मो0कमरुज्जमा खॉन, प्रथम अपर जिला जज-बांदा,श्रीमती अनु सक्सेना,विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)-बांदा,निरन्जन कुमार,विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) बांदा, छोटेलाल यादव,विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट )- बांदा,गुनेन्द्र प्रकाश, को अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-बांदा,हेमन्त कुमार कुशवाहा,अपर जिला जज (पॉक्सो)- बांदा,श्रीमती पल्लवी प्रकाश,अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-बांदा,श्रीमती अन्जू काम्बोज,अपर जिला जज / सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बांदा,भगवानदास गुप्ता,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-बांदा, श्रीमती गरिमा सिंह,सिविल जज(सी०डि०)-बांदा, श्रीमती सुचेता चौरसिया,अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे-बांदा,सुश्री वरुणा बसिष्ट,सिविल जज(जू०डि०)– बांदा, श्रीमती फरहीन खॉन,अपर सिविल जज (जू०डि०)–बांदा, सुश्री बिन्नी बालियान, सिविल जज (जू०डिo) / त्वरित-बांदा, सुश्री चारु केन, सिविल जज (जू०डि०) / त्वरित न्यायालय-बांदा व कौशल किशोर प्रजापति,विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ जिला अग्रणी प्रबन्धक सौरभ सचान तथा पराविधिक स्वयं सेवक व राशिद अहमद – डी.ई.ओ. व नासिर अहमद उपस्थित रहें।
श्रीमती अन्जू काम्बोज,अपर जिला जज / सचिव द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद,आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद,उत्तराधिकार वाद,पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,चेक बाउंस के मामले,जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर सम्बन्धित प्रकरण,राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते/संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक–अदालत के माध्यम से किया जायेगा।