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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में BJP विधायक दोषी करार, 3 दिन बाद सजा

अदालत ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को रेप मामले में दोषी माना है. अदालत का फैसला आने के बाद दुद्धी विधायक को जेल भेज दिया गया. सजा का ऐलान 15 दिसम्बर को किया जाएगा. अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए पीड़िता के भाई ने न्याय की जीत बताया है. सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्मी विधायक राम दुलार गोंड को कम से काम 20 साल की सजा दिए जाने की मांग की है.

नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी विधायक दोषी करार

विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से पॉक्सो एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी. बता दें कि रामदुलार गोंड दुद्धी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं.  8 दिसम्बर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है. म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था. रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है.

15 दिसंबर को रामदुलार गोंड के भाग्य का होगा फैसला

बताया जाता है कि पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का जन्मतिथि बढ़वा दिया. स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर बच्ची को बालिग बता दिया गया. स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रधानाचार्य और विवेचक का बयान अदालत में दर्ज होने के बावजूद रामदुलार गोंड ने साजिश रची. 8 दिसंबर को दोनों पक्षों की तरफ से बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी. अब पॉक्सो एक्ट और 376 मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है. 15 दिसंबर को विधायक के भाग्य का फैसला अदालत करेगी.

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