केवल 10,000 रुपये लगाने से आपका बच्चा बन सकता है करोड़पति! जानिए एनपीएस वात्सल्य में निवेश का तरीका
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेंशन खाता एनपीएस वात्सल्य लॉन्च कर दिया। वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य के लिए सब्सक्राइब करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया और नए रजिस्टर्ड बच्चों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कार्ड जारी किए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इस योजना की निगरानी करेगा।
एनपीएस वात्सल्य क्या है
एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के नाम से हर साल कम से कम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है। अधिकतम निवेश के लिए कोई लिमिट नहीं है।
एनपीएस वात्सल्य योजना से पैसे निकालने के नियम
ये योजना 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आएगी। लॉक-इन पीरियड खत्म होने के बाद अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी शिक्षा, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में कुल कॉन्ट्रिब्यूशन का 25% तक पैसा निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि इस तरह से अधिकतम 3 बार पैसे निकाले जा सकते हैं।
18 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। 18 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चा चाहे तो अपने एनपीएस खाते को जारी रख सकता है। 18 साल की उम्र पूरी होने के 3 महीने के भीतर केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी प्लान में चला जाएगा और बाकी की बची 20 प्रतिशत रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। अगर 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरा पैसा एकमुश्त निकाला जा सकता है।
मृत्यु की स्थिति में
अगर खाताधारक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से खाते में जमा सारे पैसे उसे माता-पिता (नॉमिनी) को वापस कर दिए जाएंगे। अगर माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो एक फ्रेश केवाईसी के जरिए दूसरे अभिभावक को रजिस्टर किया जाएगा। अगर माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी कानूनी गार्जियन खाते को बिना योगदान दिए जारी रख सकता है, जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती।
खाता कहां खोलें
बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बैंक, डाकघर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई-एनपीएस के जरिए खाता खोला जा सकता है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं- https://app.camsnps.com/CRA/auth/enps/register?source=eNPS
एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए पात्रता
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किसी भी भारतीय बच्चे का खाता खोला जा सकता है। बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए।
निवेश के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध
माता-पिता अपने बच्चे के लिए कोई भी पेंशन फंड चुन सकते हैं, जो पीएफआरडीए से रजिस्टर्ड हों। इस योजना के तहत निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं-
1. एक्टिव चॉइस: इस विकल्प में माता-पिता 75 फीसदी तक फंड्स को इक्विटी में, 100 फीसदी तक कॉर्पोरेट डेट में, 100 प्रतिशत तक सरकारी बॉन्ड में या 5 प्रतिशत तक अन्य ऐसेट्स में निवेश कर सकते हैं।
2. ऑटो चॉइस: इस विकल्प में अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार निवेश की जाने वाली राशि को अलग-अलग लाइफ साइकिल यानी एलसी में निवेश कर सकते हैं। इसमें अभिभावक एलसी-75 (अग्रेसिव) को चुन सकते हैं, जिसमें 75 फीसदी राशि इक्विटी में जाएगी। एलसी-50 (मॉडरेट) में 50 फीसदी और एलसी-25 (कन्जर्वेटिव) में 25 फीसदी राशि इक्विटी में जाएगी।
3. डिफॉल्ट चॉइस- इस विकल्प में निवेश की जाने वाली राशि का 50 फीसदी इक्विटी में जाएगा।