उत्तर प्रदेश

BANDA -महिलाओं के लैंगिक शोषण से सुरक्षा तथा विधिक सेवाओं हेतु जागरुकता शिविर:- श्रीपाल सिंह।

महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध, केंद्र सरकार से संचालित एक मुहिम।

BANDA -नाबालिग का यौन शोषण हर परिस्थिति में गम्भीर अपराध:- अपर जिला जज/सचिव।

महिलाओं का सम्मान/सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी समाज की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

महिलाओं के यौन शोषण की शिकायतों के लिये,इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स(शी-बॉक्स)सिस्टम उपयोगी:-विवेक कुमार,नायब तहसीलदार सदर।

ब्यूरो एन के मिश्र 

बांदा- विधिक सेवा प्राधिकरण,बांदा के तत्वावधान में आज दिनांक 16.08.2024 को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक शोषण से सुरक्षा प्रदान किये जाने तथा विधिक सेवाओं हेतु टॉल फ्री नं0-15100 के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन तहसील सदर बांदा के सभागार में किया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रीपाल सिंह,अपर जिला जज/सचिव,जिला- बांदा द्वारा की गयी।

श्रीपाल सिंह,अपर जिला जज/सचिव,बांदा ने अपने वक्तव्य में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ऐसी घटनाएं होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष से सात वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्राविधान है। अभियुक्त के विरुद्ध आई०पी०सी० की धारा 354 के अन्तर्गत दाण्डिक कार्यवाही भी की जा सकती है। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध उसके कार्यस्थल पर बलात्कार,यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक सम्बंध अथवा हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन सम्बंध के लिये किसी महिला की सहमति हासिल करना एवं 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन सम्बंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गम्भीर अपराध है। इसके लिए आई०पी०सी० की धारा-376 के अन्तर्गत न्यूनतम् सात वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है तथा क्रूरता के साथ बलात्कार कर हत्या करने पर मृत्युदण्ड का भी प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बांदा द्वारा विधिक सहायता हेतु टॉल फ्री नं0-1510 0 के बारे में भी जानकारी प्रदान की ।

विवेक कुमार,नायब तहसीलदार सदर बांदा द्वारा अपने सम्बोधन में बताया कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण से सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करने के लिये यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑन लाइन शिकायत सिस्टम आरम्भ किया गया है। महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी डिजिटल समाज की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार महिलाओं तथा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए डिजिटल स्पेस का उपयोग करने का एक सराहनीय प्रयास है ।

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