Banda – घर में महिलाओं अथवा उनके साथ बच्चों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य :- श्रीपाल सिंह,अपर जिला जज/सचिव।
रिश्तों में होने वाली सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों, हिसां के विरुद्ध- जिसका हेल्प लाइन नम्बर- 1800 737 732 हैं तथा बच्चों पर होने वाली हिसां को रोकने के लिए बाल सहायता लाइन के हेल्प लाइन नम्बर-1800 55 1800 पर शिकायत कर सकते हैं।
ब्यूरो एन के मिश्र
बांदा – माननीय उoप्रo राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जिला जज/अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बांदा डा० बब्बू सारंग जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के द्वारा आज दिनांक 18.07.2024 को घरेलू हिंसा,प्री व पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन के सम्बंध में मुख्यालय बांदा के ग्राम मवई में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीपाल सिंह,अपर जिला जज / सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा की गयी।

श्रीपाल सिंह,अपर जिला जज/प्रभारी सचिव, द्वारा कहा गया कि महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली करने के लिए वर्ष 2018 में एक नया महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया हैं। समग्र रुप से न्याय के तीव्र और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से,महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करकें उनमें सुरक्षा की अधिक भावना उत्पन्न करने हेतु इस प्रभाग की स्थापना की गयी हैं। घर में महिलाओं अथवा उनके साथ बच्चों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य होती हैं। परिवार और रिश्तेदारों में घरेलू एवं पारवारिक हिंसा के साथ-साथ अन्य प्रकार की हिंसा भी होती हैं जो परिवार व सामाजिक एकता के लिए भी अधिक हानिकारक हैं। हिंसा किसी भी तरह के रिश्तों में हो सकती हैं। इसमें पुरषों के द्वारा महिलाओं व बच्चों पर अथवा महिलाओं द्वारा पुरुषों पर हिंसा अथवा वृद्ध / अक्षमताओं वाले लोगों को निशाना बनाने वाली हिंसा अथवा किशोरों द्वारा माता-पिता के प्रति हिंसा शामिल हैं।1800 रेस्पेक्ट लाइन उन लोगों के लिए सहायता व सूचना प्रदान करती हैं जो रिश्तों में होने वाली सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों,हिसां के साथ जीवन जी रहे हैं, जिसका हेल्प लाइन नम्बर – 1800 737 732 हैं तथा बच्चों पर होने वाली हिसां को रोकने के लिए बाल सहायता लाइन के हेल्प लाइन नम्बर – 1800 55 1800 पर शिकायत कर सकते हैं।

श्रीमती सुमन शुक्ला – पराविधिक स्वयं सेवक, बांदा द्वारा कहा गया कि पारिवारिक सम्बंधों में या वैवाहिक जोड़ो के मध्य होने वाली हिंसा से बचाव हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा में कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुकदमा करने के पूर्व प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों का निस्तारण मीडिएशन/लिखित रुप से समझौता के आधार पर करा सकते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यय या खर्च नही करना होता हैं, यह पूर्णतयाः निःशुल्क हैं। घर में अन्य प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार सहन करने वाले लोगो अथवा बच्चों के साथ दुव्यवहार हिंसा होने पर भी पीड़ित द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर हिंसा से बचाव किया जा सकता हैं। इससे न सिर्फ व्यक्ति समय व धन के खर्च से बचता हैं अपितु न्यायालयों में आने वाले मुकदमों में भी कमी आती हैं जिससे व्यक्ति लम्बी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से भी बच जाता हैं।
श्रीमती रमा साहू –प्रबन्धक,वन स्टाप सेण्टर, बांदा द्वारा अपने सम्बोधन में महिला हिंसा से बचाव हेतु जानकारी प्रदान की तथा पीड़ितों को घरेलू हिंसा से बचाव के लिए महिला हेल्प लाइनvनं0-181 व 1091 के बारे में बताया। साथ ही उन्होने वन स्टाप सेण्टर द्वारा पीड़ित महिलाओं को प्राप्त अधिकारों व सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि के सम्बंध में व्यापक जानाकरी प्रदान की।

शिविर के अन्त में ग्राम प्रधान मवई, जिला बांदा रामकिशोर सिंह द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारीगण, वक्ताओं एवं श्रोतागणों का आभार व्यक्त किया। शिविर में ग्रामवासियों के साथ राशिद अहमद अन्सारी – डी.ई.ओ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहें।
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