उत्तर प्रदेश

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की जेल, बनारस की सिंगर से किया था रेप;

ज्ञानपुर (भदोही)। एफटीसी द्वितीय, एमपी एमएलए कोर्ट ने एक गायिका से अक्टूबर 2020 में हुए दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।

इसी मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506) के मामले में दो साल की सजा और दस हजार अर्थदंड लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश सुबोध सिंह ने अपने 54 पेज के आदेश में कहा कि इस प्रकरण में पूर्व में बिताई गई जेल की अवधि दंडादेश में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा की जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी पूर्व विधायक को आगरा जेल भेज दिया गया।

बीते दिन कोर्ट ने किया था दोष सिद्ध

पूर्व विधायक के खिलाफ शुक्रवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया था। शनिवार को सजा के बिंदु पर बहस थी। इससे मीरजापुर जेल से पूर्व आरोपी को न्यायालय में सुबह 10.30 बजे पेश कर दिया था।

11 बजे पूर्व विधायक के अधिवक्ता व पीड़िता के अधिवक्ता ने बहस की। एक घंटे बहस के बाद न्यायालय ने ढाई बजे के बाद आदेश सुनाने को कहा। लगभग तीन बजे न्यायाधीश ने आदेश को पढ़कर सुनाया।

सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक की बेटी भी रही मौजूद

न्यायालय के 54 पेज के आदेश में पूर्व विधायक की आपराधिक इतिहास भी संलग्न था, इसमें 83 मुकदमों का विवरण है। इस दौरान पूर्व विधायक की बेटी मौजूद थी। पीड़िता की ओर से उसके अधिवक्ता थे।

न्यायालय ने कहा कि आरोपित विष्णु व विकास उर्फ ज्योति मिश्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के अंदर 50-50 हजार के दो सक्षम व्यक्तिगत बंध प्रस्तुत करेंगे।

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