BANDA- जनपद में 09 मार्च, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन :-श्रीमती पल्लवी प्रकाश (प्रभारी,सचिव)

05, 06 व 07 मार्च, 2024 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है।
ब्यूरो एन के मिश्र
बांदा, दिनांक 23.02.2024। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 09 मार्च, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु श्रीमती पल्लवी प्रकाश, प्रभारी सचिव /अपर जिला जज,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में वार्ता बैठक आहूत की गयी।श्रीमती पल्लवी प्रकाश, प्रभारी सचिव / अपर जिला जज महोदया द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में चिन्हित वादों के सापेक्ष जारी सम्मन / नोटिसों की शत् प्रतिशत तामीला कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि अधिक से अधिक वादकारी उपस्थित आकर अपने अपने वादों का निस्तारण करा सकें।
जिला प्रशासन की ओर उपस्थित अपर जिलाधिकारी(वि० / रा०) / नोडल अधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों को राजस्व से सम्बन्धित अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में प्रभारी सचिव / अपर जिला जज श्रीमती पल्लवी प्रकाश के साथ अपर जिला अधिकारी (वि०/रा०), बांदा राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा लक्ष्मी निवास मिश्र, तहसीलदार नरैनी लखनलाल सिंह राजपूत, तहसीलदार बबेरु सन्तोष कुमार कुशवाहा, नायब तहसीलदार सदर बांदा धनंजय कुमार एवं नायब तहसीलदार अतर्रा राजीव यादव उपस्थित रहें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण,राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी।
इसी क्रम में दिनांक 05, 06 व 07 मार्च, 2024 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा ।
अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त वादकारी जनता,विधि व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील है कि आप अपने-अपने वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में दिनांक 09.03.2024 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं इससे पूर्व दिनांक 05, 06 व 07 मार्च, 2024 को आयोजित की जा रही लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत में वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह-समझौता निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें।