उत्तर प्रदेशसामाजिक

Buts Act 2019,PID Act 2019 का अनुपालन शत प्रतिशत करावे यू.पी. सरकार.

Buts Act कानून के तहत 07 दिन से 180 दिन में भुगतान होने का प्राविधान।

बांदा -ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारन्टी के अधिकार कानून”अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम-2019″ के अन्तर्गत देश के सभी 42 करोड़ ढगी पीड़ितों का भुगतान किये जाना है।

“ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार (तप जप)” संगठन ने ठगी पीडित नागरिकों के भुगतान की गारन्टी देने वाले “अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम-2019 और पी०आई०डी० एक्ट 2016 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के एक वर्ष पूर्ण होने पर आज एच०एल०इण्टर कालेज, शहर बांदा में पत्रकार सम्मेलन “प्रेसवार्ता”का आयोजन किया गया।
जब सरकार ने कम्पनियों को लाइसेन्स दिया तो कम्पनियां अपना-अपना आफिस खोलकर जनता तक पहुंची और जनता का पैसा जमा कराया, सरकार ने नन बैंकिंग कम्पनियों को बन्द करा दिया और Buts Act 2019,PID Act
कानून सर्वसम्मति से बनाया,तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान सरकार जल्द से जल्द करवायें।
सरकार से निवेदन है कि Buts Act कानून के तहत 07 दिन से 180 दिन में
भुगतान होने का प्राविधान है। जिन ठगी पीड़ितों के आवेदन फार्म जमा हुये 180
दिन हो गये है, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया।

सरकार को ज्ञात हो कि टोगो रिटेल मार्केटिंग लि० वी०आल० मिचुवल बेनीफिट लि०, पेट्रान मिनरल एण्ड मेटल्स लि० पी०ए०सी०एल०,पल्स,सहारा, कामधेनु आदि नाम की कम्पनियों को लाइसेन्स दिया है, उन कम्पनियों ने जनता का रूपया जमा कराया और आज आफिस सभी कम्पनियों के बन्द हैं, सरकार सभी कम्पनियों के सी०एम०डी०, डायरेक्टर्स को जेल भेजकर एवं उनकी कम्पनी की सम्पत्ति को बेचकर Buts Act 2019
& PID Act के तहत ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि कई निवेशक, एजेन्ट भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, पुलिस, एजेन्टों को झूठे मुकदमें में फंसा रही है, जबकि एजेन्टों की कोई गलती नहीं है, यदि सरकार कम्पनियों को लाइसेन्स नहीं देती, तो कम्पनियां एजेन्ट कैसे बना पार्ती, सरकार, पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर एजेन्टों के विरूद्ध लगाये गये झूठे मुकदमें वापस लें. ताकि एजेन्ट अपना एवं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकें।

 

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