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1 अप्रैल से लागू हो रहे नए टैक्स स्लैब, 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली : एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियम (Income Tax Rule Changes) भी लागू हो जाएंगे। आयकर नियमों में हो रहे ये बदलाव आपके पैसे और आपके टैक्स दोनों पर असर डालेंगे। एक अप्रैल से नए इनकम टैक्स स्लैब (New income tax slabs) भी लागू होने जा रहे हैं। बजट 2023 में नए टैक्स रिजीम (New Tax regime) के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया था। इसमें इनकम टैक्स स्लैब की संख्या को छह से घटाकर 5 किया गया। नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में किये गए ये बदलाव एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं। आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इससे आप यह जान पाएंगे कि आप किस स्लैब में आते हैं।

नई टैक्स रिजीम में आयकर दरें निम्न है:

ये हैं नए टैक्स स्लैब्स

सैलरी टैक्स रेट
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख 5%
6-9 लाख 10%
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%

2023-24 में कमाई गई इनकम पर लागू होंगे

ये टैक्स स्लैब आप पर तब लागू होंगे, जब आप नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये टैक्स स्लैब एक अप्रैल 2023 से लागू हो रहे हैं। आपके द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक) में कमाई गई सारी इनकम पर ये स्लैब लागू होंगे।

7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

अगर वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये होती है और आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक नहीं जाती है, तो नए टैक्स रिजीम में उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

बढ़ गई बेसिक छूट सीमा

न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ ही बेसिक आयकर छूट सीमा भी बढ़ गई है। यह 50,000 रुपये बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 तक बेसिक आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये थी। इसलिए नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की जरूरत नहीं है।

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