उत्तर प्रदेश

पटाखों की बिक्री को लेकर गोरखपुर पुलिस सतर्क, जहां अगलगी, विस्फोट की हो चुकी है घटना, वहां विशेष नजर

गोरखपुर। शहर या कस्बे के भीतर सघन आबादी में पटाखों की बिक्री पर रोक है। मुख्य बाजार में स्थायी और अन्य इलाकों में अस्थायी लाइसेंसधारक ही पटाखा बेच सकेंगे। आइजी रेंज ने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज जिले के पुलिस कप्तान को पत्र लिख निर्देश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। दीपावली से पहले ही बिना लाइसेंस के पटाखा बनाने व बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं।

पुलिस की नजर से बचने के लिए सघन आबादी या अपने घर में पटाखा रखकर बेचते हैं। इसकी वजह से गोरखपुर व आसपास के जिलों में कई हादसे हो चुके हैं। ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आइजी रेंज जे. रविन्दर गौड ने रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर कहा है कि इसको लेकर सतर्क रहें। पूर्व में जिस थानाक्षेत्र में अवैध भंडारण, पटाखा में आग लगने की घटना हुई है वहां चेकिंग कराएं। पूर्व में पकड़े गए लोगों को चिह्नित कर उनकी गतिविधि पर नजर रखें। जिला प्रशासन ने जहां पर पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति दी है, आग से बचाव का इंतजाम करा लें।

जिले में पूर्व में हुए हादसे

2023: सहजनवां क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, कोई हताहत नहीं।

2013 : चिलुआताल के मानीराम, सिक्टौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से महिला की मौत, कईघायल।

2006 : गोरखनाथ स्थित एक पटाखा दुकान में विस्फोट, दुकानदार की बेटी की जान चली गई।

2006 : खजनी रोड पर एक फैक्ट्री में विस्फोट में चार लोगों की मौत, कई घायल।

1998 : रेती चौराहे के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, तीन मरे।

पटाखे की दुकान लगाने के क्या हैं मानक

बिजली के तार के नीचे और ट्रांसफार्मर के आसपास दुकान न हो

दस दुकानों के समूह से इतनी ही दुकानों के दूसरे समूह के बीच 15 मीटर का फासला रखना हो

खुले पटाखों के बेचने अनुमति नहीं होगी।

दुकान में पांच किलो क्षमता का अग्निशमन उपकरण रखना होगा

दुकान में बालू से भरीं दो बाल्टियां और पानी भरे ड्रम के साथ ही दो बोरा अतिरिक्त बालू और बेल्चा भी रखना होगा

दुकान में लालटेन, मोमबत्ती, लैंप या किसी भी चिराग का प्रयोग प्रतिबंधित होगा

दुकान के अंदर वायरिंग लाइसेंसी लाइनमैनों से ही करानी होगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

सघन आबादी में बिना लाइसेंस के पटाखा का गोदाम बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों के पुलिस कप्तान को दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर ही पटाखा की दुकानें लगेंगी। -जे. रविन्दर गौड, पुलिस महानिरीक्षक रेंज

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