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एचआरए के गणित में उलझ जाते हैं तो यहां जानिए इसकी बारीकियां, कैलकुलेशन का तरीका भी खीखिए

एचआरए एग्जम्प्शन (HRA Exemptions) केवल उन टैक्सपेयर्स को उपलब्ध है जो पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत रिटर्न फाइल करते हैं। नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime), जिसकी घोषणा 2020 में की गई थी तथा 2023-24 के यूनियन बजट में जिसमें संशोधन किया गया है, में एचआरए के साथ-साथ कोई डिडक्शन (Deduction) या एग्जम्प्शन शामिल नहीं है। यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं और सेलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो यहां आप यह समझ पाएंगे कि एचआरए क्या होता है? इसका लाभ कौन उठा सकता है? कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है? यह सब बातें समझाने में हमारी मदद कर रहे हैं BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी।

एचआरए क्या होता है

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत एचआरए एक महत्वपूर्ण टैक्स-सेविंग प्रोविज़न होता है। एचआरए का उद्देश्य हाउसिंग पर होने वाले खर्च को कम करना है, और इसलिए किराए के एक बड़े हिस्से का डिडक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एचआरए एग्जम्पशन का फैसला किसी खास शहर में रहने की औसत लागत के आधार पर किया जाता है। तभी तो सेलरी के रूप में ऑफर किए जाने वाले एचआरए की राशि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती है। संगठन कर्मचारियों के वेतन को इस तरह से तय करते हैं और उसमें एचआरए कम्पोनेंट को शामिल करते हैं, जिससे कर्मचारी की टैक्स लाईबिलिटी कम हो जाती है। एलिजिबल एचआरए को कुछ खास फार्मूलों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है तथा उसे आपकी टोटल इनकम में से कम कर दिया जाता है।

एचआरए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है

एचआरए एग्जम्पशन राशि को कैलकुलेट करने के लिए तीन स्थितियां होती हैं। जिस स्थिति में सबसे कम एग्जम्पशन कैलकुलेट होती है, उसे डिडक्टेबल राशि माना जाता है।
कर्मचारी द्वारा प्राप्त एचआरए की एक्चुअल राशि।
मेट्रो या नॉन-मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बेसिक सेलरी का क्रमश: 50% या 40%.
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया एक्चुअल किराया जिसमें से उसकी बेसिक सेलरी के 10% को घटा दिया जाता है।

यह कैसे काम करता है

यह काम कैसे करता है, इस बात को बेहतर समझने के लिए, आइये एक उदाहरण पर विचार करते हैं।
मान लिया कि आप नई दिल्ली में रहते हैं और आपकी बेसिक सेलरी 40,000/- रुपये महीना या 4,80,000/- रुपये वार्षिक है। आप 11,000/- रुपये महीना एचआरए प्राप्त करते हैं तथा अपने रहने के लिए 14,000/- रुपये महीना किराए का भुगतान करते हैं। इन आंकड़ों पर विचार करते हुए, आपकी एचआरए एग्जम्पशन राशि, निम्नलिखित तीन कैलकुलेशन में से न्यूनतम होगी:
एचआरए की एक्चुअल प्राप्त राशि यानी 11,000/-रुपये x 12 = 1,32,000/- रुपये
बेसिक सेलरी का 50% (मेट्रो शहरों के लिए), यानी 4,80,000/- रुपये का 50% = 2,40,000 रुपये
अदा किया गया एक्चुअल किराया जिसमें से बेसिक सेलरी के 10% को कम किया जाता है, यानी 1,68,000/-रुपये (14,000 x 12) (माइनस) 48,000/-रुपये (4,80,000/- रुपये का 10%) = 1,20,000/- रुपये
नोट: उपरोक्त सभी आंकड़ों को वार्षिक आधार पर लिया गया है।
ऊपर की गई कैलकुलेशन में सबसे कम राशि 1,20,000/- रुपये है, जो कि एचआरए एग्जम्प्शन है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं।

एचआरए एग्जम्प्शन कौन क्लेम कर सकता है?

एचआरए बेनेफिट्स केवल उन कर्मचारियों को ही प्राप्त नहीं होते हैं जो अपनी सेलरी के एक भाग के तौर पर एचआरए प्राप्त करते हैं, और किराए का भुगतान करते हैं। यदि आप अपने माता-पिता के साथ किराए का भुगतान करने वाले किराएदार के तौर पर रहते हैं तथा आपके पास किराए की मान्य रसीद है या आपके पास किराए के भुगतान का प्रमाण है, तो आप एचआरए डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन, ऐसे मामलों में आपके माता-पिता को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप से प्राप्त किराए का ब्यौरा देना होगा। यदि आपको सेलरी के एक भाग के रूप में एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन आप रहने के लिए किराए का भुगतान करते हैं, तो आप कुछ शर्तों को पूरा करने पर सेक्शन 80 GG के तहत एचआरए का दावा कर सकते हैं।

एचआरए क्लेम करते समय याद रखे जाने वाली बातें

आप अपने एम्प्लायर को किराए की रसीदें प्रस्तुत करके या अपनी फाइनल इंकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय एचआरए क्लेम कर सकते हैं।
यदि आपका वार्षिक किराया 1,00,000/- रुपये से अधिक है, तो आपको एचआरए क्लेम करने के लिए अपने मकान मालिक के पैन ब्यौरे को सब्मिट करना होगा।
यदि आप साझा, किराए के घर में रहते हैं, तो आपके रेंट एग्रिमेंट में साफ तौर पर प्रत्येक किराए दार द्वारा अदा किए जाने वाले रेंट के हिस्से का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस एग्रिमेंट के आधार पर आपके एचआरए को कैलकुलेट किया जाएगा।
आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि आप किसी ऐसी प्रोपर्टी जिसके आप मालिक हैं, से आप किराया प्राप्त करते हैं।
यदि आप किसी ऐसी प्रोपर्टी में रहते हैं जिसके मालिक आप हैं या आप उस प्रोपर्टी में आप रहते हैं, तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं।

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