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जयाप्रदा के खिलाफ एक और मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी

मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में साल 2019 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चल रहे एक मुकदमे में हाजिर न होने के चलते जारी किया गया.

बताया जा रहा है कि इस मामले में यह पहला वारंट है. इससे पहले भी एक अन्य मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ 4 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. बावजूद इसके वो अदालत में हाजिर नहीं हुईं. इसकी अगली तारीख 11 दिसंबर तय की गई है. जिसमें जया प्रदा को कोर्ट में पेश होना है और अगर वह नहीं आती हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकती है.

जया प्रदा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में थाना केमरी पर जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. माननीय विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के न्यायालय में विचाराधीन है और पत्रावली मंगलवार नियत थी.

जया प्रदा के अधिवक्ता के द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. क्योंकि जया खिलाफ एक और अन्य मुकदमा थाना स्वार एनसीआर नंबर 59/2019 वह भी चुनाव आचार संहिता का है. वह पत्रावली 313 सीआरपीसी में नियत थी और पिछली तीन चार तिथियां से माननीय न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया जा रहा है और जया प्रदा उपस्थित नहीं हो रही हैं मंगलवार फिर हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था.

अदालत ने 11 दिसंबर दी अगली तारिख

माननीय न्यायालय को बताया गया की जया प्रदा के विरुद्ध पहले ऑलरेडी एनबीडब्ल्यू जारी है वह उसमें नहीं आ रही है और इससे पत्रावली विलंब हो रहा है. जिस पर माननीय न्यायालय ने मंगलवार हाजिरी माफी उनकी निरस्त कर दी है और एनबीडब्ल्यू जारी किया. इसकी तिथि 11 तारीख को नियत की गई है. अब 11 दिसंबर को 59/19 और 37/19 दोनों मुकदमों की तारीख लगी हुई है और उसी दिन पेशी होगी. स्वार वाले मामले में चार बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है और कैमरी वाले मामले में आज पहली बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है.

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