क्राइममध्य प्रदेश

हत्याकांड के आरोपियों को हुआ था आजीवन कारावास,ट्रायल के दौरान हुए थे फरार,10-10 हजार के दो इनामी अपराधियों को धरा

मन्दसौर:- पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया के कुशल निर्देशन में जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र की भेसोदामन्डी चौकी प्रभारी ऊनि कपिल सौराष्ट्रीय एवं टीम को महती सफलता प्राप्त हुई है
हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों आजीवन कारावास की सजा हुई थी इसके बाद ट्रायल के दौरान दोनों आरोपी फरार हो गए थे जिन पर पुलिस कप्तान द्वारा 10-10 हजार का इनाम भी घोषित की गया था। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र तथा साइबर सेल की मदद से उन्हें धर दबोचा है

जानकारी के अनुसार दिनांक 30.05.2020 को फरियादी इकबाल निवासी भैसोदा द्वारा पुलिस थाना भानपुरा पर अपने लड़के ईशाक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये चौकी भैसोदामण्डी द्वारा गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गयी पुलिस को सूचना मिली की भैसोदा गांव से तलाई जाने वाले कच्चे रास्ते पर कुएं में एक अज्ञात शव मिला है जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची व शव की शिनाक्त करते मृतक ईशाक पिता इकबाल निवासी भैसोदा का होना पाया गया मौके पर ही मृतक के पिता मो.ईकबाल की निशादेही पर देहातीनालसी लेख कर मर्ग कायम किया गया । पुलिस द्वारा शव का पीएम करवाया जाने पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या करने के प्रारंभिक साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्र 182/20 धारा 302,201 भादवि का कायम कर आरोपी आकाश नायक, लखन माली, कैलाश मेघवाल, बंशी मेघवाल, राजू उर्फ राजकुमार मेघवाल निवासीगण भैसोदा थाना भानपुरा को गिरफ्तार किया गया था आरोपियो द्वारा ईशाक की हत्या कर अपराध से बचने के लिये मृतक का शव कुएं में फेके जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले । विवेचना के दौरान मृतक के पिता से फिरोती की रकम मांगने के उद्देश्य से आरोपीगणों द्वारा ईशाक का अपहरण कर हत्या कारित करना पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 302, 201, 365 क, 120 बी भादवि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।

विचारण के दौरान पांचो आरोपियो की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई थी विचारण के दोरान आरोपी राजु उर्फ राजकुमार मेघवाल तथा केलाश मेघवाल सजा होने के भय से फरार हो गये जिनकी गिरफतारी हेतु माननीय न्ययालय के द्वारा दोनो आरोपियो के स्थाई वारंट जारी किये थे दिनांक 21-07-2023 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भानपुरा श्रीमान् जितेन्द्रकुमार पाराशर साहब द्वारा आरोपीगणों आकाश व लखन को घटना का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी बंशीलाल को साक्ष्य छुपाने का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष के कठौर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी केलाश तथा राजु उर्फ राजकुमार की गिरफ्तारी हेतु मंदसोर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10-10 हजार के ईनाम की उद्घोषणा जारी की थी । दोनो आरोपी अपनी पहचान छुपाकर भीलवाडा राजस्थान मे फरारी काट रहे थे जिनकी तलाश पुलिस टीम के द्वारा कडी मेहनत ओर लगन से की गई तथा सायबर सेल मंदसोर के सहयोग से दोनो आरपियो को भीलवाडा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया ।

सराहनीय कार्यः-निरीक्षक कमलेश प्रजापति थाना प्रभारी भानपुरा , उनि कपिल सौराष्ट्रीय चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी, सउनि बाबुलाल डामोर, सउनि देविसिह डामोर, प्र आर 639 आशीष बेरागी (सायबर सेल) प्रआर. 588 गंगाचरण श्रीवास, आर 316 परिमल का सराहनीय योगदान रहा ।

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